तस्करी और सोने के लालच में लोग अजीबो गरीब तरीके अपनाते हैं.

तस्करी और सोने के लालच में लोग अजीबो गरीब तरीके अपनाते हैं. अहमदाबाद कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने शनिवार को एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए अबू धाबी से आए एक यात्री को पकड़ा.
उसने तस्करी के उद्देश्य से 24 कैरेट शुद्धता वाला 135 ग्राम से अधिक सोना निगल रखा था. अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए सोने की अनुमानित बाज़ार कीमत करीब 21.89 लाख रुपये आंकी गई है. यह कार्रवाई कस्टम्स विभाग की सतर्क निगरानी और खुफिया प्रोफाइलिंग के तहत संभव हो पाई.

अहमदाबाद कस्टम्स विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि 19 फरवरी को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आने वाले एक पुरुष यात्री शाहरुख को रोका. वह एयर अरेबिया की उड़ान संख्या 3एल 111 से भारत पहुंचा था. यात्री अग्रिम सूचना प्रणाली के आधार पर की गई प्रोफाइलिंग में उसके व्यवहार और यात्रा पैटर्न को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए रोका गया.
अस्पताल में किया गया भर्ती

पूछताछ के दौरान यात्री ने स्वीकार किया कि उसने धातु और प्रतिबंधित वस्तुएं अपने शरीर के भीतर निगलकर छिपाई हैं. इस गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए, 19 फरवरी 2026 को अहमदाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत यात्री को सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में भर्ती कराया गया. आगे की जांच के लिए चिकित्सकीय निगरानी में शरीर के भीतर छिपाई गई वस्तुओं का पता लगाया गया.

मल त्याग के दौरान निकला सोना

अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि यात्री ने मल त्याग के दौरान पीले रंग की तीन बेलनाकार कैप्सूल और एक गोल स्टील रंग की गेंद बाहर निकाली. सिविल अस्पताल ने 21 फरवरी की मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से इस बरामदगी की पुष्टि की और आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी.
कितना है सोने का मूल्य

इसके बाद सरकारी मूल्यांकनकर्ता द्वारा जब्त वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया. प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि तीन बेलनाकार कैप्सूल में 999 शुद्धता का 135.200 ग्राम सोना मौजूद है, जिसकी बाज़ार कीमत 21,89,564 रुपये और टैरिफ मूल्य 20,17,801 रुपये है. चौथी गोल वस्तु कीमती धातु की नहीं पाई गई.

स्टील बॉल लोहे की निकली

चौथी गोल कैप्सूल लौहे की निकली. लौह धातु से बनी होने के कारण उसे भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया, क्योंकि इसे बिना किसी घोषणा के शरीर में छिपाकर भारत लाया गया था. कस्टम्स विभाग ने बताया कि पूरे मामले की आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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